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छत्तीसगढ़

अवैधानिक रूप से नो पार्किंग में खड़ी किये वाहनों पर किया गया कार्यवाही

सड़क दुर्घटना में कमी लाने हेतु यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 53 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई जिसमें मो.सा. मे तीन सवारी चलने वाले 05 वाहन के चालकों से 1500 रूपये, बिना रिफ्लेक्टर लगाये वाहन चलाते पाये जाने पर 09 वाहन के चालक से 2700 रूपये, अवैधानिक रूप से नो पार्किग में खड़ी किये 27 वाहन के चालक से 8100 रूपये, वाहन का हेड लाईट आधा काला नही पाये गये 08 वाहन के चालको से 2400 रूपये, मौके पर वाहन से संबंधित दस्तावेज पेश नही करने वाले 01 वाहन के चालक से 300 रूपये, मालवाहक मे सवारी बैठाते पाये गये 01 वाहन के चालक से 300 रूपये, नम्बर प्लेट नहीं लिखा पाये गये 02 वाहन के चालको से 600 रूपये, कार्यवाही कर समन शुल्क लिया गया। साथ ही वाहन चालको को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने, मो.सा. मे तीन सवारी नही चलने, अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने, नियंत्रित गति से वाहन चलाने समझाईस दी जा रही है।

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