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छत्तीसगढ़

ग्राम पोंच में जंगली जानवरों का शिकार करने के लिये बिजली चोरी कर तार का जाल बिछाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार करने में बलौदा पुलिस को मिली सफलता

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी एम.के. जायसवाल कनिष्ट यंत्री छ ग.रा.वि.वि.क मर्या. खिसोरा द्वारा दिनांक 21.01.23 को थाना बलौदा में रिपोर्ट दर्ज कराया की दिनांक 20.01.23 को रात्रि लगभग 10:15 बजे ग्राम पोंच का सरपंच रमाकांत साहू ने मोबाईल से सूचना दिया की उसके गांव का भागवत प्रसाद राठौर एवं एक अन्य द्वारा ग्राम पोंच के चारागाह के पास 11000 वोल्ट में अवैध रूप से जीआई तार फसा कर जंगली जानवर मारने हेतु तार फैलाया गया है, जिसके संपर्क में ग्रामवासी आने से बच गए जिसकी सूचना पर प्राप्त होने पर अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे जहाँ पोंच का सरपंच, कोटवार एवं समस्त ग्राम वासी मौजूद थे, मौके पर निरीक्षण उपरांत पाया गया की चारागाह के समीप मौजूद 11000 वोल्ट लाईन में जी आई तार लगा हुआ जिस पर थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 33 / 2023 धारा 135,139 विद्युत अधिनियम 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना दौरान आरोपी भागवत उर्फ राजा राठौर एवं विधि से संघर्षरत बालक के द्वारा चारागाह के समीप वाले 11000 वोल्ट की लाईन से जीआई तार हुकिंग कर विद्युत चोरी करना जिससे फिडर लगभग 5 घण्टे तक बंद रहा जिससे विद्युत विभाग को 4,26,280 रूपये का नुकसान होना पाये जाने से आरोपी भागवत प्रसाद उर्फ राजा राठौर उम्र 27 वर्ष निवासी पोंच को दिनांक 04.02.23 के विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया ।
प्रकरण में सम्मिलित विधि से संघर्षरत बालक को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही मे उप निरी. गोपाल सतपथी थाना प्रभारी थाना बलौदा, प्र०आर० • अवधेश तिवारी का सराहनीय योगदान रहा।

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