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छत्तीसगढ़

जिले में सार्वजनिक एवं आम स्थानों पर शराब पीने एवं शराब पीने के लिए सुविधा उपलब्ध कराने वालों पर अभियान चलाकर की गई कार्यवाही

जिले में विशेष अभियान के तहत की गई कार्यवाही में कुल 36 प्रकरण में 36 व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर प्रकरण न्यायालय पेश किया गया
दिनांक 09.11.22 को जांजगीर-चांपा जिले में सार्वजनिक एवं आम जगह पर शराब सेवन करने वाले एवं शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों पर विशेष कार्यवाही की गई। विशेष अभियान के तहत थाना जांजगीर में 02, बलौदा 02, अकलतरा 02, पामगढ़ 09, शिवरीनारायण 06, बम्हनीडीह 01, सारागांव 02, नवागढ़ 02, चांपा 05, थाना बिर्रा 04 एवं चौकी पंतोरा में 01 प्रकरण इस प्रकार कुल 36 प्रकरण में 36 व्यक्तियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही की गई।

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