यातायात पुलिस के द्वारा मोटरयान अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही

यातायात व्यवस्था में सुधार लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर यातायात पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है साथ ही आम नागरिकों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु समझाईस दी जा रही है। दिनांक 20.12.22 को यातायात पुलिस द्वारा मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करने वाले कुल 52 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई, जिसमें मौके पर वाहन से संबंधित कागजात पेश नही करने पर 09 वाहनों के चालकों पर 2700 रूपये, बिना रिफ्लेक्टर लगाये वाहन चालाने वाले 21 चालको से 6300 रूपये, अवैधानिक रूप से नो पार्किंग में वाहन खड़ी करने वाले 09 वाहन के चालको से 2700 रूपये, दोपहिया वाहन में तीन सवारी चलने वाले 03 वाहन के चालको से 900 रूपये, बिना सीट बेल्ट लगाये वाहन चालने वाले 01 वाहन के चालक से 500 रूपये, वाहन का हेड लाईट आधा काला नही होना पाये गये 07 वाहन के चालको से 2100 रूपये, वाहन का नम्बर प्लेट अस्पष्ट लिखे पाये गये 01 वाहन के चालक से 300 रूपये, बिना लायसेंस के वाहन चालाते पाये गये 01 वाहन के चालक से 1000 रूपये, समन शुल्क लिया गया।वाहन चालको को यातायात नियमो का पालन करने, अपने वाहन को नियंत्रित गति से वाहन चलाने, वाहन में नम्बर प्लेट स्पष्ट रूप से अंकित करने, अपने वाहन के आगे-पीछे रिफ्लेक्टर लगाने, अपने वाहन को निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़ी करने, वाहन का सम्पूर्ण दस्तावेज साथ रखने के संबंध में समझाईस दी गई।