Downlod GS24NEWS APP
छत्तीसगढ़

यातायात पुलिस के द्वारा मोटरयान अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही

यातायात व्यवस्था में सुधार लाने एवं यातायात नियमो का उलंघन करने वाले वाहन चालको पर यातायात पुलिस के द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यावाही की जा रही है साथ ही आम नागरिको को यातायात नियमो का पालन करने हेतु समझाईस दी जा रही है।
दिनांक 27.12.22 को यातायात पुलिस द्वारा मोटरयान अधिनियम का उलंघन करने वाले कुल 78 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई जिसमे मौके पर वाहने से संबंधित कागजात पेश नही करने पर 03 वाहनो के चालको पर 900 रू. नंबर अस्पष्ट होना 02 चालको से 600 रू. अवैधानिक रूप से नो पार्किंग में वाहन खड़ी करने वाले 02 वाहने के चालको से 600 रू. दो पहिया वाहन में तीन सवारी चलाने वाले 52 वाहन के चालको से 15600 रू वाहन में बिना रिफलेक्टर लगाये वाहन चलाने वाले 07 वाहन चालको से 2100 रू. वाहन का हेंड लाईट आधा काला नही होना पाये गये 09 वाहन चालको से 2700 रू.वाहन में पार्किंग लाईट का नही होनो 02 वाहन चालको से 600 रू माल वाहक वाहन में यात्री परिवहन करना 01 वाहन चालको से 300 रू. समन शुल्क लिया गया।
वाहन चालको को यातायात नियमो का पालन करने एवं अपने वाहन को नियंत्रित गति से वाहन चलाने वाहन में नंबर प्लेट स्पष्ट रूप से अंकित करने अपने वाहन के आगे पीछे रिफलेक्टर लगाने अपने वाहन को निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़ी करने वाहन का संपूर्ण दस्तावेज साथ रखने के संबंध में समझाईस दी गई।

Related Articles

Back to top button