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छत्तीसगढ़

यातायात पुलिस द्वारा किया जा लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही

यातायात व्यवस्था में सुधार लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर यातायात पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 29 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई जिसमें मो.सा. मे तीन सवारी चलने वाले 08 वाहन के चालकों से 2400 रूपये, बिना रिफ्लेक्टर के वाहन चलाते पाये जाने पर 06 वाहन के चालको से 1800 रूपये, अवैधानिक रूप से नो पार्किंग में वाहन खड़ी करने वाले 07 वाहन के चालको से 2100 रूपये, मौके पर वाहन से संबंधित कागजात पेश नही करने वाले 02 वाहन के चालको से 600 रूपये, आदेशों की अवहेलना करने वाले 01 वाहन के चालक से 500 रूपये वाहन में नम्बर प्लेट अस्पष्ट लिखे 02 वाहन के चालक से 600 रूपये, वाहन का हेडलाईट आधा काला नही होने के 02 वाहन के चालक से 600 रूपये, मालवाहक वाहन में सवारी बैठाये 01 वाहन के चालक से 300 रूपये, कार्यवाही कर समन शुल्क वसूल किया गया है।
वाहन चालको को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने मोसा मे तीन सवारी नही चलने, अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने, निधारित पार्किंग स्थल में ही अपने वाहन को खड़ी करने अपने वाहन का कागजात साथ रखकर चलने की समझाईस दी जा रही है ।

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