मासूम से दुष्कर्म:आराेपी को 20 साल का कारावास

जांजगीर: 3 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी युवक बहादुर नट को पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश रामखिलावन रिगरी ने 20 वर्ष सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। पॉक्सो के विशेष लाेक अभियोजक चंद्रप्रताप सिंह ने बताया कि 21 अगस्त 2020 को पीड़िता अपने घर में अपने पिता के साथ थी। उसकी मां कहीं बाहर गई थी। दोपहर से अचानक 3 साल की बच्ची लापता हो गई।
उसके पिता ने उसे ढूंढा लेकिन वह नहीं मिली। शाम को जब उसकी मां घर पहुंची तो उसके पिता ने बच्ची के लापता होने की जानकारी दी। तलाश करने के लिए निकले तो पीड़िता गांव के ही एक दुकान के पास रो रही थी। उसे घर लाए और पूछताछ की तो उसने बताया कि युवक बहादुर नट पिता राजू नट ने उसके साथ गलत काम किया है। इसकी रिपोर्ट महिला ने कोतवाली में दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सुनवाई के बाद आरोपी को सजा दी गई।