छत्तीसगढ़
*यातायात पुलिस के द्वारा स्कूलो बसों के विरुद्ध की मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही।*
यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान, बिना नम्बर लिखे 01 वाहनों पर 300/-, हेड लाईट आधा काला नही होने के 01 प्रकरण में 300/-, बिना रिफ्लेक्टर के 11 वाहनों पर 3300/-, मो.सा. में तीन सवारी चलने के 02 प्रकरण में 600/-, बिना सीट बेल्ट लगाये वाहन चालन के 01 प्रकरण में 500/-, क्षमता से अधिक व्यक्ति बैठाने के 09 प्रकरण में 3900/- , कार्यवाही के साथ ही अन्य धाराओं में कार्यवाही कर समन शुल्क वसूल किया गया।
शहर यातायात प्रबंध व्यवस्था को देखते हुए सुगम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था हेतु यातायात नियमो का पालन करते हुए धीमी गति से चालन हेतु हिदायत दिया गया। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालन में अपना सहयोग प्रदान करने की अपील की गई