जहांगीरपुरी में रुका बुलडोजर: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोकी गई कार्रवाई, अब कल होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए गए बुलडोजर पर रोक लगा दी गई है. अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी. उत्तरी दिल्ली नगर निगम (North Delhi Municipal Corporation) के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे. पीठ को बताया गया कि जहांगीरपुरी (Jahangirpuri Violence) में आज सुबह नौ बजे कार्रवाई शुरू हो गई थी. उत्तर पश्चिम जिला के जोन चेयरमैन नवीन त्यागी ने कहा है कि दिल्ली MCD ने पहले भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी, लेकिन उन्होंने फिर से अतिक्रमण कर लिया. इस बार हम बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं.
दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाके जहांगीरपुरी में बुधवार को अतिक्रमण विरोधी अभियान से पहले बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया. एनडीएमसी के महापौर राजा इकबाल सिंह ने इस कार्रवाई को नियमित अभियान करार दिया. इससे पहले, भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रमुख आदेश गुप्ता ने मंगलवार को एनडीएमसी के महापौर को जहांगीरपुरी में दंगाइयों के अवैध निर्माण की पहचान करने और बुलडोजर का उपयोग करके उन्हें ध्वस्त करने के लिए एक पत्र लिखा था.
स्थिति पर निगरानी के लिए ड्रोन भी तैनात
महापौर राजा इकबाल सिंह ने कहा, ‘हमारे जेसीबी (खुदाई मशीन) और कर्मचारी सड़कों और सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए जहांगीरपुरी जाएंगे. यह हमारा नियमित अभियान है. हम इसे अंजाम देंगे और वापस लौटेंगे.’ अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षाबलों के जवान इलाके में फ्लैग मार्च कर रहे हैं और अभियान शुरू होने से पहले उन्होंने स्थिति का जायजा लिया है. स्थिति पर नजर रखने के लिए ड्रोन भी तैनात किया गया है.
हनुमान जयंती के दौरान हुई थी आगजनी और पथराव
इस अभियान से पहले जहांगीरपुरी सी ब्लॉक में लोगों ने स्वेच्छा से अपना सामान सड़क किनारे से हटा दिया. एनडीएमसी ने दो दिवसीय इस अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंगलवार को दिल्ली पुलिस से कम से कम 400 सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था. गौरतलब है कि उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच पथराव, आगजनी और गोलीबारी की घटनाएं हुई थीं. हिंसा में आठ पुलिसकर्मियों के अलावा एक स्थानीय नागरिक घायल हो गया था. दिल्ली हाई कोर्ट भी हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी में अतिक्रमण रोधी अभियान के खिलाफ दायर याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया. हालांकि, इस स्तर पर प्रक्रिया में दखल देने से उसने इनकार कर दिया है.