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छत्तीसगढ़

*आदतन गुण्डा बदमाश फैजल खान बरपाली चौक चांपा को जिला बदर करने के लिए कलेक्टर जांजगीर.चांपा को भेजा गया प्रतिवेदन* 

फैजल खान के विरूद्ध मारपीट, गाली गलौच करने लूट जैसे गंभीर अपराध में संलिप्त होने पर उसके विरूद्ध वर्ष 2016 में अपराध क्रमांक 301/16 धारा 294,506,323,34 भादवि, दिनांक 30.11.2016 को अनावेदक फैजल अपने साथियो के साथ प्रार्थी आकाष गुप्ता से मारपीट करके सोने का चयन लूट लिये थे जिस पर अपराध क्रमांक 306/16 धारा 323, 394, 148, 128, भादवि, दिनांक 29.07.17 को प्रार्थी परमेष्वर श्रीवास निवासी मुड़पार से 51200 रूपये नगद एवं मोबाईल फैजल खान द्वारा अपने साथियो के साथ लूट लेने पर अपराध क्रमांक 194/17 धारा 392 भादवि कायम किया गया था जिसमें आरोपी फैजल खान को 05 वर्ष की सश्राम करावास तथा 100 रूपये का अर्थदण्ड दिया गया है। दिनाँक 18.04.22 को अनावेदक अपने साथियो सहित प्रार्थी क्रांति चौहन से मारपीट किया था जिस पर थाना चांपा में अपराध क्रमांक 154/22 धारा 294, 506, 323, 34 भादवि का कायम कर गिर. की गई है अनावेदक वर्ष 2021 में थाना जांजगीर क्षेत्र में प्रार्थी प्रकाश अग्रवाल से मारपीट किया था जिस पर अपराध क्रमांक 399/21 धारा 294,506,323,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

अनावेदक फैजल खान उम्र 28 वर्ष निवासी बरपाली चौक चांपा दुस्साहसी प्रवृत्ति एवं लोगो के साथ मारपीट करना, डराना धमकाना, लड़ाई झगड़ा की षिकायत पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 110 जा.फौ. के तहत् कार्यवाही की गई। है।

इसके बावजूद भी फैजल खान के अपराध, गुण्डागर्दी, मारपीट करने के प्रवृत्ति में कोई सुधार नहीं होने के कारण आम जनता में इसके प्रति भय एवं आक्रोश का वातावरण बना हुआ है जिसे ध्यान में रखते हुए फैजल खान के विरूद्ध छ.ग.रा.सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के अन्तर्गत जिला जांजगीर चांपा व सरहदी जिला सक्ती, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, बलौदा बाजार जिलों से जिला बदर की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी की ओर प्रेषित किया गया है।

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