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छत्तीसगढ़

गृह सचिव, आइजी व एसपी बिलासपुर को हाई कोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस

बिलासपुर  इलाज के दौरान अपोलो अस्पताल में हुई मौत के मामले में हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस ने जांच कर मृत्यु का कारण निर्धारित अवधि में नहीं बताया। इस पर गृह सचिव, पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज व पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को पक्षकार बनाकर अवमानना याचिका पेश की गई है।

आदर्श कालोनी निवासी परमजीत सिंह छाबड़ा के पुत्र गोल्डी को तबीयत खराब होने पर 25 दिसंबर 2016 को अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया था। रात में ही चिकित्सकों ने इलाज शुरू कर दिया था। अगले दिन 26 दिसंबर को अपोलो प्रबंधन ने मरीज की मृत्यु होने की जानकारी देने के साथ ही उनका शव स्वजनों को सौंप दिया।

स्वजनों ने मृत्यु का कारण पूछा तो चिकित्सक के साथ ही अपोलो प्रबंधन ने समुचित जवाब नहीं दिया। प्रबंधन द्वारा जवाब न देने से संदेह और भी बढ़ गया। स्वजनों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। मामले की सुनवाई जस्टिस आरसीएस सामंत की सिंगल बेंच में हुई।

मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस सामंत ने पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को नोटिस जारी कर प्रकरण की जांच करने और मृत्यु का समुचित कारण बताने के निर्देश जारी किए थे। शुक्रवार को इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील वकील दीपाली दुबे ने कोर्ट को बताया कि आदेश के बाद भी पुलिस ने अब तक मृत्यु का समुचित कारण नहीं बताया है।

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