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छत्तीसगढ़

पटवारी का फर्जी हस्ताक्षर कर बनता था ऋण पुस्तिका, लेते रहा आरोपियों की जमानत

रायपुर। थाना सिविल लाईन, रायपुर को माननीय विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. रायपुर के न्यायालय से ज्ञापन प्राप्त हुआ जिसमें आरोपी अशोक पिता चैतराम निवासी ग्राम सारखी थाना अभनपुर, रायपुर के द्वारा अलग अलग न्यायालय के समक्ष विभिन्न आरोपियों के जमानत हेतु मूल ऋण पुस्तिका प्रस्तुत किया गया है जिसमें पटवारी के हस्ताक्षर में भिन्नता पाया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी के खिलाफ समुचित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किये जाने के आदेश पर आरोपी अशोक कुमार के विरूद्ध अपराध धारा 420 भादवि. का घटित करने का साक्ष्य पाये जाने पर अपराध क्रमांक 241/22 धारा 420 भादवि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण के विवेचनाक्रम में मुखबीर के सूचना के आधार पर आरोपी अशोक कुमार पिता चैतराम निवासी ग्राम सारखी, अभनपुर, रायपुर को घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिसे दिनांक 22.04.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

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