छत्तीसगढ़
*यातायात पुलिस के द्वारा गई मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही,मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओं में किया गया 63 वाहनों पर चालानी कार्यवाही*

यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान, बिना नम्बर लिखे 03 वाहनों पर 900/-, हेड लाईट आधा काला नही होने के 06 प्रकरण में 1800/-, बिना रिफ्लेक्टर के 25 वाहनों पर 7500/-, तेज गति से वाहन चलाने वाले 09 वाहन पर 9000/-, बिना हेलमेट लगाये वाहन चलाने 03 प्रकरण में 1500/-, मो.सा. में तीन सवारी चलने के 09 प्रकरण में 2700/-, बिना सीट बेल्ट लगाये वाहन चालन के 02 प्रकरण में 1000/-, नो पार्किग में खड़े 03 वाहनों पर 900/-, कार्यवाही के साथ ही अन्य धाराओं में कार्यवाही कर समन शुल्क वसूल किया गया।
शहर यातायात प्रबंध व्यवस्था को देखते हुए सुगम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था हेतु यातायात नियमो का पालन करते हुए धीमी गति से चालन हेतु नही देने की हिदायत दिया गया।