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लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा का CJM कोर्ट में सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी थी जमानत

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष ने सरेंडर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते आशीष को एक हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया था। SC ने यह भी कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना। FIR, पीड़ित परिवार के पक्ष और बाकी तमाम बिंदुओं पर विचार करते हुए आशीष की जमानत तत्काल रद्द कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि आशीष मिश्रा को 26 अप्रैल से पहले सरेंडर करना होगा। दो महीने पहले कोर्ट का फैसला आशीष मिश्रा के पक्ष में था, लेकिन अब दो महीने बाद अचानक से सीन बदल गया है। हालांकि सरेंडर करने के बाद भी आशीष के पास इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत की नई याचिका दायर करने का रास्ता खुला हुआ है।